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प्रासंगिकता: जीएस 2|| राजसत्ता || अन्य संवैधानिक आयाम || केंद्र-राज्य संबंध
खबरों में क्यों?
हाल ही में लोकसभा में दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2021 को रखा गया, जो कथित रूप से विधानसभा और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम करेगा।
मुख्य विशेषताएं:
यह विधेयक विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है।
- विधानसभा द्वारा पारित कानूनों पर प्रतिबंध: विधेयक यह प्रावधान करता है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में “सरकार” शब्द का अर्थ उपराज्यपाल (एलजी) होगा।
- विधानसभा की प्रक्रिया के नियम: यह अधिनियम विधानसभा के काम करने प्रक्रिया और आचरण को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है।
- विधानसभा द्वारा प्रशासनिक निर्णयों की जांच: यह विधेयक विधानसभा को स्वयं या उसकी समितियों को सक्षम करने के लिए कोई भी नियम बनाने से रोकता है:
- दिल्ली के एनसीटी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार करना और
- प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में किसी भी जांच का संचालन करना।
- विधेयक में यह भी प्रावधान है कि इसके अधिनियमन से पहले बनाए गए, ऐसे सभी नियम शून्य होंगे।
- विधेयकों का आश्वासन: अधिनियम में राष्ट्रपति के विचार के लिए एलजी को विधान सभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को आरक्षित करने की आवश्यकता होती है। ये बिल हैं:
- जो दिल्ली उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर सकता है
- जिसे राष्ट्रपति आरक्षित करने का निर्देश दे सकता है,
- अध्यक्ष, उपसभापति और विधानसभा के सदस्यों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों से जुड़े मुद्दों निपटने, या
- विधानसभा की आधिकारिक भाषाओं या दिल्ली के एनसीटी से संबंधित।
- इस विधेयक में एलजी को राष्ट्रपति के लिए उन विधेयकों को आरक्षित करने की भी आवश्यकता है जो विधानसभा की शक्तियों के दायरे से बाहर किसी भी मामले को कवर करते हैं।
- कार्यकारी कार्यों के लिए एलजी की राय: यह अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि सरकार द्वारा सभी कार्यकारी कार्रवाई, चाहे वह मंत्रियों की सलाह पर की गई हो या अन्यथा, एलजी के नाम पर होनी चाहिए।
- विधेयक में कहा गया है कि एलजी द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामलों पर, मंत्री / मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उनकी राय लेनी होगी।
दिल्ली बनाम भारत संघ (2018):
इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों को दिया था:
- दिल्ली के एनसीटी की स्थिति पर: यह देखा गया था कि अनुच्छेद 239 (1) के तहत केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन अनुच्छेद 239AA से अलग है, जो एक निर्वाचित विधानमंडल के लिए प्रदान करता है।
- अदालत ने आगे कहा कि संसद राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी भी मामले पर दिल्ली के लिए कानून बना सकती है, लेकिन दिल्ली के संबंध में कार्यकारी शक्ति सिर्फ ‘पुलिस’, ‘भूमि’ और ‘सार्वजनिक आदेश’ को छोड़कर बाकि शक्तियां राज्य सरकार के अधीन रहेगी।
- इसके अलावा, संघ की कार्यकारी शक्ति दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी मामले तक नहीं पहुंचती है।
- उपराज्यपाल का पद
- एलजी द्वारा राष्ट्रपति को मामले का संदर्भ: अनुच्छेद 239AA (4) कहता है कि एलजी और उनके मंत्रियों के बीच किसी भी मामले पर मतभेद के मामले में एलजी इसे अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा।
- हालांकि, अदालत ने कहा कि 9 अनुच्छेद 239AA (4) के लिए हर मामले (any matter) का मतलब ‘प्रत्येक मामले’ से नहीं है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण है और उसका निर्णय केवल संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही लिया जाना चाहिए।
ग्रे एरिया जजमेंट क्षेत्र
हालांकि यह निर्णय दिल्ली एनसीटी के संघ और सरकार के बीच संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए लग रहा था, फिर भी इसके कई बड़े क्षेत्र थे। उनमें से कुछ हैं:
- ओवरलैपिंग क्षेत्र: अदालत ने आदेश दिया कि एलजी ‘जमीन’, ’सार्वजनिक निर्देश’ और ’पुलिस’ को छोड़कर सहायता और सलाह देने के लिए बाध्य है। हालांकि, सार्वजनिक आदेश एक बहुत ही व्यापक अर्थ है, जो बाद में कार्यकारी शक्तियों को अतिव्यापी बनाता है। यह दिल्ली के एनसीटी के कामकाज को प्रभावित करने के लिए बाध्य है अगर ‘सार्वजनिक आदेश’ शब्द को अपरिभाषित छोड़ दिया जाए।
- अनुच्छेद 239AA (4) पर अस्पष्टता: अदालत ने उन मुद्दों के बारे में चर्चा नहीं की जिनके संबंध में एलजी, राज्य और सरकार के बीच मतभेद की स्थिति में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को लिए गए निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। ।
नए विधेयक का औचित्य
- दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 को उद्देश्यों ’में वर्णित करने के पीछे विधेयक में खुद को दो सरकारों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करना और 2018 के फैसले में अस्पष्टता को दूर करना है।
- हालांकि, यह ऊपर दिए गए विश्लेषण से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2018 के ग्रे क्षेत्रों को साफ करने के बजाय, बिल केंद्र और दिल्ली सरकार के एनसीटी के बीच संवैधानिक झगड़े के लिए और भी अधिक आधार बना रहा है।
मुद्दे:
- संवैधानिक प्रावधान की अनदेखी: अनुच्छेद 239AA यह निर्दिष्ट करता है कि दिल्ली की एनसीटी की विधान सभा भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर किसी भी मामले पर कानून बनाने में सक्षम है।
- 2018 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने विधान सभा की शक्तियों को मान्यता देते हुए इस स्थिति को दोहराया था और कहा था कि केंद्र सरकार के पास केवल ऊपर उल्लिखित तीन विषयों से संबंधित विशेष अधिकार हैं।
- दिल्ली के एलजी को चुने हुए प्रतिनिधियों के समान मजबूत स्थिति: एससी 2018 के उसी फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के एनसीटी के उपराज्यपाल (एलजी) केवल परिषद की सहायता और सलाह पर काम करेंगे। मंत्रीगण।
- यह विधेयक उन मामलों में भी एलजी को विवेकाधीन शक्तियां देता है जहां दिल्ली की विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार है।
- एलजी के लिए विवेकाधीन शक्तियां: विधेयक यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी करता है कि एलजी को “आवश्यक रूप से एक अवसर दिया गया है”, उसे मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लागू होने से पहले उसकी राय देने के लिए “आवश्यक रूप से एक अवसर” दिया जाए।
- राजनीतिक प्रतिशोध: दिल्ली की एनसीटी को केंद्र सरकार में पार्टी के अलावा एक राजनीतिक पार्टी द्वारा शासित किया जा रहा है। हालिया राजनीतिक गतिशीलता क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है। इस प्रकार, दिल्ली सरकार के एनसीटी की शक्तियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक राजनीतिक नुकसान का बदला लेने के लिए हो सकता है।
आगे का रास्ता
- दिल्ली के एनसीटी के शासन के लिए बनाई गई संवैधानिक व्यवस्था लोकतांत्रिक भावना का पालन करती है जिसमें एक निर्वाचित सरकार और एक उपराज्यपाल (एलजी) के लिए प्रावधान है।
- एलजी का उद्देश्य रणनीतिक महत्व के कुछ मुद्दों पर न्यूनतम अपेक्षित नियंत्रण रखना है।
- इस प्रकार, संविधान दिल्ली के एनसीटी के लोगों के प्रतिनिधित्व और केंद्र सरकार के उचित नियंत्रण के साथ शासन के सामंजस्यपूर्ण डिजाइन की परिकल्पना करता है।
- अमेरिका की संघीय सरकार और वाशिंगटन राज्य के बीच सत्ता के प्रशासनिक बंटवारे के मॉडल को अपनाने का एक और तरीका हो सकता है।
- ऐसे मॉडल के तहत केवल सामरिक क्षेत्र और भवन जैसे संसद, सुप्रीम कोर्ट आदि केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण में होंगे और बाकी क्षेत्र दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में हैं।
प्रश्न:
दिल्ली बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) के फैसले की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के बीच संघीय संबंधों पर नए पेश विधेयक के प्रभावों पर चर्चा कीजिए।