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प्रासंगिकता
- जीएस 2 || राजनीति || केंद्र सरकार || संसद
सुर्खियों में क्यों?
हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के परिसीमन आयोग ने सभी 20 जिला आयुक्तों (DC) को पत्र लिखने का काम शुरू कर दिया है।
परिसीमन क्या है?
- परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया।
जम्मू-कश्मीर का विभाजन
- जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया गया है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी विधायिका नहीं होगी, जम्मू-कश्मीर की होगी। यह पुडुचेरी या दिल्ली के समान होगा।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन
- 2014 में भी इस तरह के परिसीमन की आवश्यकता थी, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ था।
परिसीमन की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनसंख्या के समान वर्गों का प्रतिनिधित्व जा रहा हो।
- भौगोलिक क्षेत्रों का एक निष्पक्ष विभाजन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव में दूसरों पर लाभ न हो।
- “एक वोट, एक मूल्य” के सिद्धांत का पालन करने के लिए भी जरूरी है।
परिसीमन के लिए संवैधानिक आधार
- अनुच्छेद 82: संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है।
- अनुच्छेद 170: प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार, राज्यों को भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- जब अधिनियम लागू होता है, तो केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग की नियुक्ति करती है।
अतीत में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास
- अतीत में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र की विशेष स्थिति- जिसे अगस्त 2019 में केंद्र द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
- तब तक, जम्मू-कश्मीर में लोकसभा सीटों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित था
- लेकिन राज्य की विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू और कश्मीर संविधान और जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 द्वारा शासित था।
जम्मू-कश्मीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1957
- जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 को अब अमान्य घोषित कर दिया गया है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (समय-समय पर संशोधित) और 2019 के अधिनियम 34 की धारा 59 और 60 के बाद परिसीमन किया जाएगा।
- 2011 की जनगणना के जनसंख्या के आंकड़ों को परिसीमन अभ्यास के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
- नई जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा में 114 सीटें (वर्तमान में 107) होंगी, जिनमें से केवल 90 ही चुनाव के लिए खुली होंगी और शेष 24 शैडो सीटें होंगी जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पूर्व राज्य (पीओजेके) के क्षेत्रों के लिए आरक्षित होंगी।
परिसीमन पहली बार नहीं आया
- 1963, 1973 और 1995 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन किया गया था।
- अंतिम अभ्यास न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) केके गुप्ता आयोग द्वारा किया गया था, जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था और 1981 की जनगणना पर आधारित था, जिसने 1996 में राज्य के चुनावों का आधार बनाया।
- 1991 में राज्य में कोई जनगणना नहीं हुई थी और 2001 की जनगणना के बाद राज्य सरकार द्वारा कोई परिसीमन आयोग स्थापित नहीं किया गया था, क्योंकि जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 2026 तक सीटों के नए परिसीमन पर रोक लगाने वाला कानून पारित किया था।
- इस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
- कुछ राजनीतिक दलों का तर्क है कि कोर्ट के फैसले ने जम्मू क्षेत्र के लिए असमानता पैदा की है।
सीटों की संख्या पर रोक का कारण
- 2002 में संविधान के 84वें संशोधन ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगा दी थी।
- जबकि वर्तमान सीमाएं 2001 की जनगणना के आधार पर खींची गई थीं और लोकसभा सीटों और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर रही।
- पिछली जनगणना के अनुसार, जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो 50 वर्षों में बढ़कर 130 करोड़ हो गई है।
- इसने देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भारी विषमता पैदा कर दी है।
सीटों की संख्या पर रोक हटाने की वजह
- 42वां संशोधन अधिनियम
- 42वें संशोधन अधिनियम ने निर्धारित किया गया है कि 2001 की जनगणना के बाद तक कोई परिसीमन नहीं होगा- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जनसंख्या में वृद्धि के कारण न तो सीमाओं का पुन: सीमांकन और न ही संख्याओं का पुन: कार्य करना।
- इसका कारण यह है कि कुछ राज्यों – विशेष रूप से दक्षिणी भारत में, जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया जबकि कुछ अन्य ने इसकी उपेक्षा की। यदि प्रत्येक जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है तो पूर्व को नुकसान होगा और बाद वाले को लाभ होगा।
- 84वां और 87वां संशोधन अधिनियम
- 84वां और 87वां संशोधन अधिनियमों ने 2031 तक कि जनगणना तक सीटों पर रोक बढ़ा दी, जो वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना होगी और उस वक्त जनसंख्या के स्थिर होने की उम्मीद है।
- 84वां और 87वां संशोधन अधिनियमों के बीच अंतर यह है कि पूर्व ने 1991 की जनगणना को आधार बनाया, जबकि बाद वाले ने इसे 2001 की जनगणना से बदल दिया।
- जनसंख्या स्थिरीकरण
- वर्ष 2026 तक प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि जनसंख्या योजनाकारों ने अनुमान लगाया है कि उस वर्ष तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। इस दौरान जनसांख्यिकीय संतुलन होने का भी अनुमान है, खासकर तब जब जोड़े दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले कल्चर से खुद को अलग कर देंगे।
- जनसांख्यिकीय स्थिरता प्राप्त होने के बाद, यदि जनसंख्या में परिवर्तन के अनुसार संख्या को समायोजित किया जाता है, तो किसी भी राज्य द्वारा कोई अनुचित लाभ नहीं होता है और न ही दूसरों द्वारा कोई अनुचित नुकसान होता है।
- संक्षेप में लोकसभा/राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2031 तक नहीं बदली जाएगी।
- भूगोल को ध्यान में रखा जाना चाहिए
- समीपता के अलावा, भौगोलिक विशेषताओं, बेहतर कनेक्टिविटी, संचार के साधन, सार्वजनिक सुविधा को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है और नदियों या पहाड़ी श्रृंखलाओं या जंगलों और अन्य प्राकृतिक बाधाओं से विभाजित क्षेत्रों को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा।
- परिसीमन के साथ समस्या?
- जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चिंतित नहीं हैं, उन्हें संसद में अधिक सीटें मिल सकती हैं।
- परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों ने अपनी सीटों को कम करने का जोखिम उठाया।
- 2001 की जनगणना के आधार पर 2008 में परिसीमन किया गया था, लेकिन विधानसभाओं और संसद में सीटों की कुल संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई थी, जिसे बदला नहीं गया था।
- संविधान लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या को क्रमशः 550 और 250 तक सीमित करता है और बढ़ती आबादी का प्रतिनिधित्व एक ही प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है।
परिसीमन आयोग
- द्वारा नियुक्त – यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है।
- सदस्य– इसके सदस्य सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, या सीईसी द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं।
- कार्य- इसका कार्य निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमा निर्धारित करना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना है।
- शक्तियां- यह एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।
- 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के तहत चार बार – 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है।
आगे का रास्ता
- हालांकि, लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या पर रोक 2001 की जनगणना के बाद हटा ली जानी चाहिए थी, लेकिन एक अन्य संशोधन ने इसे 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है।
- यह इस आधार पर उचित था कि 2026 तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या वृद्धि दर हासिल कर ली जाएगी।
- हालांकि, 2026 के लिए अभी कुछ साल दूर है, लेकिन हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि पैदा होने वाली समस्याओं से कैसे निपटा जाए।
- यह केवल उस समस्या को कुछ वक्त के लिए स्थगित करेगा, लेकिन इसके लिए हमें जल्द या बाद में समाधान खोजना होगा।
प्रश्न
- 84वें संशोधन अधिनियम के अनुसार,2026 के बाद पहली जनगणना तक या कम से कम 2031 तक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं रुकी हुई हैं। इस परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं? क्या भारत को अपनी बदलती जनसांख्यिकी को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के दशकीय संशोधन की ओर लौटना चाहिए? टिप्पणी कीजिए।
लिंक्स
- https://indianexpress.com/article/india/jk-delimitation-centre-calls-all-party-meet-assembly-elections-7365569/
- https://indianexpress.com/article/explained/delimitation-in-jk-how-why-pm-modi-jammu-kashmir-leaders-meeting-special-status-7369580/