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प्रासंगिकता
- जीएस 2 || राजनीति || संवैधानिक ढांचा || मौलिक अधिकार
परिचय
- भारत में व्यभिचार पितृसत्ता और पुरुष प्रधानता की धारणा पर आधारित था। यह अपराध एक पुरुष को आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाता है, जो एक महिला के साथ यौन संबंध रखता है, जो किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है। हालांकि, अगर पति इस तरह के कृत्य के लिए सहमति देता है या उसके लिए सूचित करता है, तो यह व्यभिचार नहीं होगा।
- प्राचीन इतिहास में व्यभिचार को किसी विवाहित पुरुष या महिला द्वारा किये गए कार्य को पापपूर्ण माना जाता था।
व्यभिचार क्या है?
- व्यभिचार (Adultery) का मतलब है– एक विवाहित व्यक्ति जो अपने वर्तमान जीवनसाथी या साथी के अलावा किसी अन्य के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है।
कानून के तहत व्यभिचार को दंडनीय माना गया
- व्यभिचार आईपीसी की धारा 497 के तहत दंडनीय है।
- कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ आपसी रजामंदी से शारीरिक संबंध बनाता है, तो वह व्यभिचार है लेकिन उसे बलात्कार जैसे कृत्य के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि, व्यभिचार कानून के मुताबिक, दोषी व्यक्ति को पांच साल की सजा मिल सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे मामले में, पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में उत्तरदायी नहीं है।
- सीआरपीसी की धारा 198(2)
- आईपीसी की धारा 497 में इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है – अगर कोई मर्द किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है, तो पति की शिकायत पर इस मामले में पुरुष को अडल्ट्री क़ानून के तहत आरोप लगाकर मुकदमा चलाया जा सकता था।
सिफारिशों
- भारतीय विधि आयोग की 42वीं रिपोर्ट
- 1971 में भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट की 42वीं रिपोर्ट और 2003 की आपराधिक कानून सुधारों पर मलीमठ समिति ने व्यभिचार कानून में संशोधन की सिफारिश की। दोनों रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि आईपीसी की धारा 497 को जेंडर-न्यूट्रल माना जाए।
- भारत के विधि आयोग की 152वीं रिपोर्ट
- 152वें विधि आयोग की रिपोर्ट में व्यभिचार के प्रावधान में दो जेंडर्स के बीच समानता लाने और एक महिला की स्थिति के संबंध में सामाजिक परिवर्तन को दर्शाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।
- मलीमथ समिति 2003
- 2003 में आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर मलिमथ समिति का गठन किया गया था, जिसने प्रावधान में संशोधन करने की सिफारिश की थी कि ‘जो कोई भी किसी अन्य के पति या पत्नी के साथ यौन संबंध रखता है, वह व्यभिचार का दोषी है’। वही विचाराधीन है।
- 2008
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की समीक्षा पीठ ने संविधान पीठ के सितंबर 2018 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने व्यभिचार को दंडात्मक कानून की किताब से बाहर कर दिया था।
- भारत में व्यभिचार का अपराधीकरण
- जोसेफ शाइन ने धारा 32 के तहत सीआरपीसी की धारा 198 के साथ पठित आईपीसी की धारा 497 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन हुआ है। यह पहली बार व्यभिचार के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका थी। याचिकाकर्ता ने व्यभिचार के प्रावधान को मनमाना और जेंडर के आधार पर भेदभावपूर्ण होने का दावा किया।
- भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1956 की धारा 13 (1) के तहत व्यभिचार तलाक का आधार था।
- अदालत द्वारा उठाई गई चिंताएं
- इस कानून को लेकर एक बड़ी चिंता यह है कि यह लैंगिक-तटस्थ प्रतीत नहीं होता है।
- धारा 497 एक महिला को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं देती है जब उसने किसी अन्य महिला के साथ यौन संबंध बनाए हों।
- धारा 497 एक विवाहित महिला को अपने पति की “चैटल” के रूप में मानती है। यह प्रावधान 150 साल पहले प्रचलित पुरुषों के सामाजिक प्रभुत्व का प्रतिबिंब है।
न्यायालय की टिप्पणियां
- मूल निर्णय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ द्वारा जारी किया गया था, जिसने निर्धारित किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (व्यभिचार) विवाहित जोड़ों को दंडात्मक सजा के डर से एक-दूसरे के प्रति वफादार रहने का “आदेश” नहीं दे सकती है।
- यह दावा करने का कोई कारण नहीं है कि व्यभिचार यौन नैतिकता में अराजकता को जन्म देगा।
- अदालत ने तर्क देते हुए कहा है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि व्यभिचार को वैध बनाने से “यौन नैतिकता में अराजकता” या तलाक में वृद्धि होगी।
किसी व्यक्ति के विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
- न्यायाधीशों के अनुसार, धारा 497 पुरानी प्रतीत होती है। दरअसल, यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन प्रतीत होता है।
- व्यभिचार नागरिक मुद्दों को जन्म दे सकता है, जैसे कि विवाह का विघटन, लेकिन यह एक आपराधिक अपराध को जन्म नहीं दे सकता।
- खंडपीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि सीआरपीसी की धारा 198 (2) जिसने व्यभिचारी पति को अपनी पत्नी के प्रेमी पर मुकदमा चलाने का एकमात्र अधिकार दिया, स्पष्ट रूप से मनमाना था।
व्यभिचार अब आपराधिक अपराध नहीं रहा
- एक अपराध समग्र रूप से समाज के खिलाफ किया जाता है, जबकि व्यभिचार एक व्यक्तिगत मुद्दा है। व्यभिचार अपराध के दायरे से बाहर है, क्योंकि यह अन्यथा विवाह की चरम गोपनीयता को खतरा पैदा करेगा।
- हालांकि, व्यभिचार को एक नागरिक गलत माना जा सकता है और तलाक के लिए एक वैध आधार है।
अन्य देशों में
- यह कानून हमारे संवैधानिक सिद्धांतों यानी समानता, गैर-भेदभाव, सम्मान के साथ जीने का अधिकार आदि का उल्लंघन है। दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, जापान आदि सहित 60 से अधिक देशों में लैंगिक भेदभाव और निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए व्यभिचार को अपराध के रूप में समाप्त कर दिया गया है।
विपक्ष
- यह विवाहेतर संबंधों को बढ़ावा देगा, जिससे पारिवारिक कलह पैदा होगी।
- इससे तलाक के मामलों की संख्या बढ़ सकती है।
- पत्नी और पति के तलाक होने पर इसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि यह पश्चिमीकरण को बढ़ावा देता है, यह भारत में विवाह और संस्कृति की प्राचीन संस्था को नष्ट कर देगा।
फैसले का महत्व
- शिकायत दर्ज नहीं करना, लेकिन इससे विक्टोरियन युग की नैतिकता का अंत होगा।
- एक महिला को अपने पति की प्रेमिका के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देकर, अदालत ने आपराधिक शिकायत दर्ज करने के अधिकार की बराबरी नहीं की है।
- इसके बजाय, इसने विक्टोरियन-युग की नैतिकता को समाप्त करना पसंद किया।
- अधिकार आधारित आदेश यह राज्य द्वारा थोपी गई नैतिक व्यवस्था के बजाय अधिकार-आधारित सामाजिक संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आगे का रास्ता
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने के लिए आईपीसी की धारा 377 को पढ़ने का फैसला करने के तुरंत बाद व्यभिचार का अपराधीकरण आता है, जिससे सभी लिंग पहचान के लोगों को कानून के डर से मुक्त होने की अनुमति मिलती है। यह एक सकारात्मक और प्रगतिशील विकास है।
- हालांकि, यह चिंताजनक है कि कानून की किताबों को अद्यतन करने का कार्य न्यायपालिका पर छोड़ दिया जा रहा है, जिसमें प्रतिगामी कानूनों में संशोधन करने में संसद की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है।
- धारा 497 और धारा 377 जैसे प्रावधानों को संसद द्वारा अपनी विधायी क्षमता में बहस और चर्चा के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए था।
निष्कर्ष
- अदालत का यह फैसला व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और इसे केवल दीवानी गलतियों का कारण बनाता है। जैसा कि विधि आयोग की रिपोर्ट में सुझाया गया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपराधीकरण करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, क्योंकि व्यभिचार एक बहुत ही निजी मामला है जिसमें वैवाहिक क्षेत्र शामिल है। विधायिका को यह कदम बहुत पहले ही उठाना चाहिए था, लेकिन हमारी न्यायपालिका सामाजिक धारणाओं में बदलाव के रूप में अंतराल को भरने और अनावश्यक कानूनों को हटाने में बहुत कुशल रही है।
प्रश्न
व्यभिचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लैंगिक समानता की जीत है। भारत में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के प्रभावों और परिणामों की भी चर्चा कीजिए।
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