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प्रासंगिकता:
जीएस 2 || राजनीति || न्यायपालिका || न्यायिक सुधार
सुर्खियों में क्यों?
ई-कोर्ट परियोजना एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (MMP) है, जिसे राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे ICT सक्षम और न्यायिक कामकाज को बढ़ाने के माध्यम से सभी प्रमुख हितधारकों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
एक रजिस्ट्री कैसे काम करती है?
- भारत की शीर्ष अदालत आमतौर पर दो न्यायाधीशों की बेंच में बैठती है। जब आवश्यक हो तब बड़ी बेंच का गठन किया जाता है। CJI के पास ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ के रूप में, न्यायालय में अन्य सभी न्यायाधीशों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री एक बैक-एंड कार्यालय जो सभी दस्तावेजों को प्राप्त करता है और संसाधित करता है – उनके आदेशों के आधार पर आवंटन करता है।
- शीर्ष अदालत का रोस्टर मोटे तौर पर विभाजित ‘विषय मामलों’ पर आधारित होता है। जब एक नया मामला अदालत के समक्ष दायर किया जाता है, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 में सूचीबद्ध ‘विषय श्रेणियों’ में से एक के तहत रखा जाना चाहिए। लगभग 47 व्यापक श्रेणियां हैं – पत्र याचिका और जनहित याचिका मामले, शैक्षणिक मामले, सेवा मामले आदि, में उनके भीतर कई उप-श्रेणियां होती हैं।
- कई वकील यह मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामलों का आवंटन सख्ती से रोस्टर के आधार पर नहीं किया जाता है। कई CJI स्वयं के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करते हैं या न्यायाधीशों के कार्यभार के आधार पर उन्हें अन्य पीठों को भेज देते हैं।
- यह व्यवस्था उच्च न्यायालयों में थोड़ी अलग है, जहाँ रोस्टर अधिक विशिष्ट है। उदाहरण के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान रोस्टर में सभी संभावित श्रेणियों के मामले समान रूप से न्यायाधीशों में विभाजित हैं।
- शीर्ष अदालत आवंटन को सार्वजनिक नहीं करती है, जबकि उच्च न्यायालय इसे सार्वजनिक क्षेत्र में डालते हैं।
- यह आवंटन व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा, लेकिन एक दशक से अधिक समय से रजिस्ट्री को संबंधित पीठ को, स्वचालित रूप से मामला भेजने के लिए डिजिटल समर्थन प्राप्त है। इसका एकात्र अपवाद, CJI द्वारा पारित कोई आदेश है।
ई-कोर्ट परियोजना:
- ई-कोर्ट परियोजना की अवधारणा “भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना- 2005” के आधार पर की गई थी। इसे भारत की सर्वोच्च न्यायालय के लिए ई-कमेटी द्वारा न्यायालयों को ICT रूप से सक्षम बनाकर भारतीय न्यायपालिका परिदृश्य को रूपांतरित करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया था।
- ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, एक पैन-इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसकी निगरानी पूरे देश में जिला न्यायालयों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग द्वारा की जाएगी और इसका वित्त पोषण भी न्याय विभाग द्वारा ही किया जाएगा।
परियोजना की परिकल्पना में:
- ई-कोर्ट परियोजना विवादी के चार्टर में विस्तृत रूप में कुशल और समयबद्ध नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित और स्थापित करना।
- अपने हितधारकों को सूचना की पहुंच में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
- गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से न्यायिक उत्पादकता को बढ़ाना, न्यायिक वितरण प्रणाली को किफायती, सुलभ, लागत प्रभावी, पूर्वानुमेय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना।
- ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना (चरण- I) देश के उच्च न्यायालयों और जिला / अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में से एक है।
- न्यायालयों के ICT सक्षमता को और बढ़ाने के लिए परियोजना के द्वितीय चरण को जनवरी 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- मामलों को प्राथमिकता देने में रजिस्ट्री की भूमिका को सीमित करते हुए, ई-कोर्ट परियोजना के चरण 3 (वर्तमान में मसौदा चरण में) में मुकदमों और वकीलों के लिए 24/7 डिजिटल विंडो का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि कहीं से भी, कभी भी डिजिटल सुनवाई के निश्चित समय के साथ न्यायाधीशों और वादियों दोनों द्वारा समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने वाली एक खुली अदालत में केस दर्ज किये जा सकें।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, विभिन्न अभिनेताओं (न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों) द्वारा समय के अनुकूलन और समन्वय के तहत् सुनवाई के लिए निश्चित तिथि की सिफारिश करने हेतु, बुद्धिमानी से प्रस्तावित करने के लिए कहा गया है, यह मसौदा प्रस्ताव, हितधारकों के सुझावों की मांग करने के लिए न्याय विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।
- 2005 में शुरू की गई केंद्र की महत्वाकांक्षी ई-कोर्ट परियोजना ने अब तक दो चरण पूरे किए हैं। 2,300 करोड़ रुपये की लागत से, इसने लगभग सभी 19,000 कार्यात्मक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया है और न्यायाधीशों व न्यायालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और आधुनिक संचार उपकरणों के साथ सुसज्जित किया है। सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति, नीति नियोजन और रणनीतिक दिशा के लिए जिम्मेदार है।
- न्यायिक सुधारों के अगले चरण में ई-पे, ई-समन, ई-सुनवाई और ई-जजमेंट की सुविधा वाले डिजिटल प्लेटफॉर्मों में भारतीय अदालतों के पूर्ण रूपांतरण की परिकल्पना की गई है, जहां मुकदमे में दूर से पेशी की जा सकेगी, अपनी सुविधानुसार सुनवाई निश्चित की जा सकेगी और ई-फाइलिंग करते समय वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र या एक नियमित मामले के बीच चयन की सुविधा होगी।
- इसने एक अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रस्ताव किया है जहां अदालतों, जेल और पुलिस के बीच कनेक्टिविटी के माध्यम से मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने और गवाहों की गैर-मौजूदगी या वकीलों की अनुपलब्धता के कारण स्थगन को सीमित करने का प्रयास किया जाएगा।
- डिजिटल कोर्ट एक गोपनीयता नीति के साथ डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल प्रदान करेगा। ई-कोर्ट परियोजना के दूसरे चरण के दौरान, 3,400 से अधिक न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के अनुकूल बनाया गया था, जो जेलों के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये सुविधाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में उपलब्ध हैं।
- चरण 3 में ऑडियो / वीडियो प्रारूप को टाइप किए गए डिजिटल रिकॉर्ड में रूपांतरित कर अदालती कार्यवाही के ट्रांसक्रिप्शन को सक्षम करने का भी प्रस्ताव है जो सुनवाई की समाप्ति के बाद वादियों और वकीलों को उपलब्ध कराया जा सकता है। मसौदा प्रस्ताव ने कहा, “लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्ड की गई अदालती कार्रवाई साझा करने से अदालतें अधिक खुली हो सकती हैं।”
- अदालत की रजिस्ट्री को एक डिजिटल केस रजिस्ट्री में बदल दिया जाएगा, जहां प्रत्येक मामले को एक अद्वितीय संख्या दी जाएगी, जो उच्च न्यायालय में अपील के मामले में दस्तावेजों को परिष्कृत करने की आवश्यकता के बिना एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर मामले का पता लगाने में मदद करेगा।
ई-कोर्ट परियोजना की सफलता:
- कोर्ट-वार मामलों की लंबमानता और अन्य प्रमुख निगरानी मापदंडों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को सक्षम करना।
- मामलों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण के साथ मामलों का शीघ्र निपटान और लंबमानता में कमी।
- हितधारकों को इलेक्ट्रॉनिक न्यायिक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने और इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुँच प्रदान करके दैनिक परिचालन गतिविधियों का सरलीकरण।
- सभी के लिए न्याय तक पहुंच के साथ कुशल और प्रभावी सेवा वितरण, ताकि परियोजना के सफल समापन पर प्राप्त होने वाले तेज और निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित किये जा सके।
ई-कोर्ट परियोजना की विफलताएं:
- उच्च न्यायालय की वेबसाइटों पर डेटा की कमी
- लघु-दृष्टि नीति योजना
- उपलब्ध बुनियादी ढांचे के साथ असंतोष
- जागरुकता की कमी
- गोपनीयता और डेटा सुरक्षा चिंताएँ
सिफारिशें:
- बेहतर डेटा कैप्चर: ई-कोर्ट नीति के उद्देश्यों के अनुरूप एक व्यापक डेटा संग्रह और डेटा एकत्रित करने की योजना को सीधे संरेखित करें। एक नियमित, आवधिक और संपूर्ण नीति विश्लेषण अभ्यास का संचालन करना यह समझने के लिए कि क्या नीति अपने उद्देश्यों को पूरा कर चुकी है।
- नियत समय-सीमा और सटीक बजट: नीतिगत प्रलेखन के माध्यम से, और हितधारकों के लिए दिशानिर्देशों (जैसे- न्यायपालिका, NIC, विक्रेताओं) के माध्यम से स्पष्ट जवाबदेही और निगरानी के साथ समय-सीमा का कड़ाई से पालन करना। भावी नीति प्रलेखन को यह जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदान करनी चाहिए।
- परिचालन के बाद का रखरखाव: सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए एक स्पष्ट विकेंद्रीकृत विरासत, रखरखाव और उन्नयन योजना है। इन प्रणालियों का उपयोग करने के लिए न्यायाधीशों और अदालत के कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अभिकल्पित कर प्रदान करना। पाठ्यक्रम को अधिकतम तक पहुँचने के लिए आभासी शिक्षण उपकरणों के उपयोग का अनुकूलन करना चाहिए।
- डेटा गोपनीयता: डेटा गोपनीयता पर स्पष्ट नियम होने चाहिए, जिसमें डेटा उल्लंघन, गोपनीयता का उल्लंघन आदि के परिणाम भी निहित हों।
- न्याय के लिए प्रौद्योगिकी पहल का निर्बाध कार्यान्वयन: यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय तंत्र अभिकल्पित किया जाना चाहिए कि न्याय के लिए प्रौद्योगिकी पहल अंतर-संचालन योग्य, संगत, कार्यात्मक और उपयोगी है, जिसे इस पहल के तहत चार परियोजनाओं के लिए संयुक्त दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है।
निष्कर्ष:
नीति निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे ई-कोर्ट नीति और इसके कार्यान्वयन के तरीके पर विचार करें। परियोजना के चरण II के समय पर कार्यान्वयन और भविष्य के लिए संसाधनपूर्ण योजना को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो महत्वाकांक्षी ई-कोर्ट परियोजना के दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को एक विश्वसनीय तरीके से दर्शाएगा। इसके अतिरिक्त, परियोजना के प्रभावों की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को किस तरह से परिचालन के बाद रखरखाव और आवधिक प्रौद्योगिकी उन्नयन करना चाहिए, इसकी रूपरेखा भी निर्धारित की जानी चाहिए।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:
ई-कोर्ट परियोजना में न्याय वितरण को मौलिक रूप से रूपांतरित करने और सभी के लिए न्याय तक पहुंच की गुणवत्ता बढ़ाने की क्षमता है। टिप्पणी करें।